फाइनेंसिंग, कंसल्टेंसी एवं क्षमता निर्माण
विकसित भारत के लिए संपदा निर्माण में कार्यरत
BUILDING ASSETS FOR VIKSIT BHARAT
  1. योजना
  2. यह कार्यक्रम सामान्यस तौर पर चलती-फि‍रती आबादी एवं सामान्य जनता के लाभ के ल‍िए समुदाय शौचालयों तथा स्वचच्छ ता सुविधाओं के निर्माण हेतु फंड प्रदान करने के लिए है । यह योजना विद्यालयों/सस्था नों/अस्पधतालों/व्यरस्तल बाजार/बस अड्डों/रेलवें स्टेडशनों/स्ल मों आदि में समुदाय शौचालय के निर्माण के लिए है । हडको की अनुदान सहायता राज्यो सरकार, नामित एजेन्सियॉं, कॉर्पोरेट क्षेत्र की एजेन्सियॉं, एनजीओ, सीबीओ, चेरीटेबल ट्रस्टोंस/संस्थाेनों को उपलब्धल होगी, बशर्तें एजेन्सीे गतिविधि के लिए अनुदान/ऋण जुटाने के लिए अपने कानून या संविधान के अंतर्गत सक्षम हो । एजेन्सीस के पास अपेक्षित अनुभव भी होना चाहिए । एजेन्सी का अच्छाा ट्रेक रिकार्ड होना चाहिए । एजेन्सीस से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह पिछले तीन वर्षों के अपने लेखाओं को प्रस्तुात करे । यदि समुदाय शौचालयों का निर्माण कार्य उधारकर्ता एजेन्सीस या भूमि मालिक के अलावा एजेन्सी। द्वारा किया जा रहा है तो “अनापत्ति प्रमाणपत्र” के साथ-साथ अनुबंध की प्रति भूमि स्वासमित्वर एजेन्सीत द्वारा दी जानी अपेक्षित है । एजेन्सीस ने यदि हडको या किसी अन्य सरकारी विभाग आदि से यदि ऋण/अनुदान का लाभ उठाया हुआ है तो उस मामले में वह एजेन्सीि चूककर्ता एजेन्सीद नहीं होनी चाहिए ।  

  3. वित्तीय पद्धति
  4. यह योजना 40 हजार रुपये प्रत्येरक डब्यू पि सी/बाथ की उच्चदतम सीमा तक राशि प्रदान करती है (भूमि की लागत को छोड़कर) । हडको अधिकतम 20,000/-(50%) रुपये तक उपलब्धर करवाएगा एवं इसके बराबर का शेयर जो क‍ि 20,000/-रुपये ही है जिसको क्रियान्वदयन एजेन्सी द्वारा अपने स्रोतों या एमपीएलएडी/एमएलए फंड आदि से वहन किया जाएगा । हडको का फंड इस प्रोजेक्टर में एजेन्सीी के अपने 20,000/-रुपये के शेयर के निवेश के पश्चानत् ही रिलीज किया जाएगा यद‍ि प्रति डब्यूीएल सी/बाथ की सकल लागत 40,000/-रुपये से ज्याीदा आती है तो हडको प्रोजेक्ट‍ की वित्तीलय व्यपवहार्यता पर आधारित रखते हुए एजेन्सी को ऋण के रूप में शेष प्रोजेक्टक लागत को फाइनांस कर सकता है एवं यह ऋण वित्तापोषण की एक्शएन प्लामन योजनाओं की शर्तों तथा हडको की इंफ्रास्ट्रएक्च्र मार्गनिर्देशिकाओं के अंतर्गत दिया जाएगा तथा एजेन्सी से हडको की विद्यमान वित्तीपोषण पद्धति के अनुसार आवेदन शुल्कर तथा अन्यत लागू प्रभारों को चुकाने की अपेक्षा की जाएगी । हडको अपने अनुदान के शेयर को केवल तब ही रिलीज करेगा जब एजेन्सीी यह सुनिश्चिहत करेगी कि सभी सांविधिक अनुमोदन हासिल कर लिए गए हैं एवं योजना में अपने शेयर का निवेश विधिवत रूप से कर दिया है, यह कार्य फोटोग्राफ के साथ प्रगति पर है, सार्वजनिक एजेन्सियों के मामले में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यारपित व्याय विवरण के सहित है एवं एनजीओ, सीबीओ आदि जैसी अन्यत एजेन्सियों के मामले में चार्टर्ड एकाउन्टेंरट द्वारा विधिवत रूप से सत्यािपित है । हडको का यह अनुदान दो किश्तोंल में रिलीज किया जाएगा । दूसरी किश्तध पिछली किश्त की उपयोगिता पर आधारित रखते हुए रिलीज की जाएगी ।

    एजेन्सीा अतिरिक्तक फंड को जुटाने की दिशा में छोटी-छोटी दुकानें/क्योऋस्क को भी इस में सम्मिलित करने के लिए मुक्त है, इन छोटी दुकानों का उपयोग समुदाय शौचालय परिसर के ऋण की वापसी अदायगी/रख-रखाव के लिए किया जा सकता है ।

    स्‍थानीय भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट का विकल्पस एवं लकडी की मध्यलवर्ती किस्मोंर का इस्तेतमाल को ऐसे प्रोजेक्टों में प्रोत्सााहित किया जाएगा । ओएंडएम लागत अनुबंध की एक प्रति प्रस्तुात की जाए ।

    कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए एमएनईएस एवं अन्यक विभागों तथा स्था नीय प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार डिस्लेे लि विज्ञापन एवं समय-समय पर यथा लागू किए जा रहे अन्यन विधानों के माध्यनम से क्रियान्वएयन एजेन्सियॉं सोलर वाटर हिटर, सोलर एनर्जी, बायोगैस आदि से संबंधित योजनाओं/अनुदानों का लाभ उठाने की संभावना को बढ़ा सकती है ।

  5. योजना आकार
  6. हडको प्रति जिला 50.00 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि उपलब्ध कराएगा ।

  7. निगरानी
  8. उधारकर्ता एजेन्सियों से फंड के रिलीज करने से पूर्व निर्धारित प्रोफार्मा में हडको को स्वीजकृत योजनाओं पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुलत करने की अपेक्षा की जाती है । हडको कोई ओवर रन लागत को फाइनांस नही करेगा । वह प्रयोजन जिसके लिए एजेन्सी् ने अनुदान लिया है यदि दी गई समय सीमा के अन्दपर किसी भी कारण, चाहे जो भी हो, से उस अनुदान का एजेन्सीज द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है या प्रोजेक्टक को पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एजेन्सीा हडको द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसके अनुसार दंड सहित हडको को वह राशि वापस करेगी, जो हडको ने रिलीज की है ।

  9. ओएंडएम 
  10. समग्र ओएंडएम लागत भूमि स्वा मी/क्रियान्वगयन एजेन्सीय द्वारा वहन की जाएगी, इसके विवरण का संकेत प्रस्तातव में किया जाए । यदि संस्थागन के लिए यह सुविधा है, तो ओएंडएम लागत संस्थाेन द्वारा इसके अपने स्रोतो से वहन की जाएगी ।

  11. योजना की प्रस्तुति एवं स्वीेकृति
  12. इस योजना को हडको के क्षेत्रीय कार्यालयों में डिजाइन/लागत अनुमान, क्रियान्वजयन एवं रखरखाव पद्धति आदि के विवरण सहित प्रस्तुंत किया जाए ।